भिवानी, अभय ग्रेवाल
नाबालिग लड़की का रास्ता रोककर अश्लील शब्दों का प्रयोग करके छेडछाड करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय के द्वारा 05 साल कैद की सजा व ₹ 40,000/- रुपए का जुर्माना लगाया।
नाबालिग लड़की का रास्ता रोककर अश्लील शब्दों का प्रयोग करके छेड़खानी करने के बाद जाते समय नाबालिक लड़की को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को माननीय अजय पराशर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ( 12 पोस्को एक्ट के तहत 03 साल कैद की सजा ₹ 10,000/-/- जुर्माना, धारा 341 भारतीय न्याय संहिता के तहत 01 महिने की सजा, धारा 427 भारतीय दंड संहिता के तहत 02 वर्ष कैद और ₹ 10,000 जुर्माना, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 03 वर्ष कैद और ₹ 10,000 जुर्माना व धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत 05 वर्ष कैद और ₹ 10,000 जुर्माना ) की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में थाना सदर पुलिस ने वर्ष 2024 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2024 में थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी।
जिसमें नाबालिक लड़की के पिता ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें बताया कि दिनांक 08.02.2024 को शाम के समय नाबालिक लड़की अपनी दादी के साथ ट्यूशन से घर पर आ रही थी जो गांव के शिव मंदिर के पास पहुंचने पर आरोपी के द्वारा नाबालिक लड़की का रास्ता रोककर अश्लील शब्दों का प्रयोग करके छेड़खानी करने के बाद जाते समय आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी।
थाना सदर पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी हरीश पुत्र सुभाष निवासी गांव चांग, भिवानी को 05 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
प्रवर पुलिस अधीक्षक भिवानी मनबीर सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें।
पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।