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भिवानी ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) भिवानी डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन में बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं निहितार्थों को लेकर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांग तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुजरानी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी संदीप, पैनल अधिवक्ता तररनुम तथा अधिकार मित्र (पीएलवी) उमा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
सीजेएम पवन कुमार ने विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को संबोधित करते हुए पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कानून की दृष्टि से नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है तथा बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के लिए पॉक्सो अधिनियम में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवहार, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना देने और आवश्यकता पडने पर सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर प्राचार्य मनोज कुमार यादव, जिला पार्षद लवकेष बंटी तंवर, नरेन्द्र ग्रेवाल, हट्टी सिंह, हरिचन्द, अनूप, सीमा, कविता, टेकचन्द ग्रेवाल, जयबीर सिंह आदि मौजूद रहे।