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खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में एडीसी ने की सुनवाई
भिवानी।

खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को लेकर एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न मामलों की सुनवाई की। एडीसी ने सुनवाई के दौरान तीन मामलों में एक लाख 99 हजार 996 रूपए जुर्माना लगाया।
एडीसी ने सुनवाई के दौरान हालु बाजार निवासी बुधराम बंसल के मामले में मिसब्रांडिड तथा बिना लाईसेंस से संबंधित उल्लंघन करने पर 29 हजार 999 रुपये तथा 9 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने गांव चांग निवासी रजत के मामले में खाद्य पदार्थ सबस्टेंडर्ड पाए जाने पर 59 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने लोहानी निवासी श्री ओम बीकानेर स्वीट्स एंड सनेक्स और ग्रीन फील्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग झज्जर के केस की सुनवाई के दौरान सबस्टेंडर्ड से संबंधित दोषी पाए जाने पर 99 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सुनवाई के दौरान एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित नियमों का पालन करें और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें।