Loading

भिवानी।

एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 अथवा उससे पूर्व निर्मित अनाधिकृत आवासीय मकानों के नियमितीकरण एवं पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग द्वारा इसके लिए समाधान पोर्टल https://samadhan.haryanadp.gov.in/
शुरू किया गया है, जिस पर पात्र कब्जाधारक स्वयं आवेदन कर सकते हैं।

 करवा ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 अथवा उससे पूर्व निर्मित अनाधिकृत आवासीय मकानों के नियमितीकरण एवं पंजीकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे सभी अनाधिकृत कब्जाधारक, जो अपनी आवासीय भूमि का नियमितीकरण अथवा पंजीकरण करवाना चाहते हैं, वे समाधान पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार आवासीय मकान का निर्माण 31 मार्च 2004 अथवा उससे पूर्व किया गया होना चाहिए। संबंधित भू-खंड का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आवेदक का उक्त भूमि पर लगातार कम से कम 20 वर्षों से कब्जा होना आवश्यक है। पात्र आवेदक समाधान पोर्टल पर स्वयं आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

एडीसी ने बताया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार भूमि का विक्रय मूल्य वर्ष 2004 अथवा उपलब्ध अगले वर्ष की कलेक्टर दर के 1.5 गुणा मूल्य पर किया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ उठाएं।