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हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित सीएमओ के कमेटी रूम में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस मीटिंग में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 26 एजेंडों पर चर्चा हुई।
मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। सबसे पहले उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट को बधाई दी। आगे बताया कि चर्चा के बाद 22 एजेंडे पास किए गए। इस साल गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में रखा जाएगा, जहां से पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा।
सीएम ने बताया कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती आरक्षण का लाभ मिलेगा। 20 फीसदी होरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फार्मूला लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए तक कीमत के ईवी में वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए से अधिक कीमत के ईवी पर 50 फीसदी छूट मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- महिला खरीदारों को अतिरिक्त लाभ: महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपये तक के नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर छूट मिलेगी।
- CNG वाहन: सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में मिलने वाली 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
अग्निवीरों के लिए बड़ा निर्णय
- हरियाणा के अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB), SDRF, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा निवासी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा।
- इससे पूर्व सरकार ग्रुप-‘B’ में 1%, ग्रुप-‘C’ में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल में 20% और फ़ॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड में 20% आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है।
लाल डोरा कब्जाधारकों को मालिकाना हक
- आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र: ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों में दशकों से काबिज ग्रामीणों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा।
- PMAY-U 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट दी गई है।